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नारकण्डा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक का अधिकार – अजय ठाकुर

पर्यावरण संरक्षण एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से नारकण्डा में आयोजित पौधारोपण अभियान के उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर के तत्वावधान में आज विकास खंड अधिकारी कार्यालय नारकण्डा के सम्मेलन कक्ष में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एसीजेएम) अजय ठाकुर ने की।
उन्होंने उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, दिव्यांगजन, प्राकृतिक आपदा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले पात्र नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को न्यायालयों में अधिवक्ता उपलब्ध कराने, विधिक परामर्श, वाद दायर करने तथा अन्य आवश्यक कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है।
अजय ठाकुर ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए लोगों से किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तुरंत संबंधित विभाग एवं पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उपलब्ध कानूनी सहायता, संविधान में निहित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों तथा सशक्त, सक्षम एवं समरस समाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को विभिन्न कानूनों एवं सरकारी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी कानूनी समस्या अथवा निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनी विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके प्रश्नों का समाधान कर संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों एवं युवक मंडलों के सदस्यों ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडलों एवं युवक मंडलों के सदस्य तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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